मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गौतम ने दी जानकारी, स्वरोजगार के लिए सरकार की बड़ी पहल
हापुड़ – उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना’ लेकर आई है। इस योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें।
मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गौतम ने बताया कि इस योजना का लाभ 21 से 40 वर्ष के युवा ले सकते हैं, जिन्होंने कम से कम कक्षा-8 तक की शिक्षा प्राप्त की हो। योजना के तहत चयनित युवाओं को 10 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाएगी।
इन क्षेत्रों में मिल सकती है सहायता
इस योजना के तहत युवा फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स, होम केयर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल एंड अपैरल, केमिकल एंड पॉलीमर, हेल्थ केयर, ग्रेन मिलिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, पर्सनल केयर, स्पोर्ट्स एंड हॉबीज़ जैसे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग या सेवा आधारित उद्योग खोल सकते हैं।
आवेदन की प्रक्रिया है सरल
योजना में आवेदन करने के लिए इच्छुक युवा msme.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या किसी भी जन सुविधा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए कहां संपर्क करें
योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए युवा अपने ब्लॉक या तहसील स्तर के अधिकारियों, नगर पालिका/नगर पंचायत कार्यालय, अथवा विकास भवन के कक्ष संख्या 124 में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा युवा हेल्पलाइन 09129987111 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
मुख्य विकास अधिकारी ने युवाओं से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और खुद का कारोबार शुरू कर प्रदेश के विकास में भागीदार बनें। उन्होंने बताया कि यह योजना न केवल युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाएगी, बल्कि रोजगार सृजन में भी मील का पत्थर साबित होगी।