जनपद हापुड़ के न्यायालय ने दहेज हत्या के एक दोषी पति को दस साल सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ रुहेला ने बताया कि मोहल्ला छज्जूपुरा थाना हापुड़ नगर निवासी सुनील कुमार ने 30 सिंतबर 2017 को थाना हापुड़ देहात में तहरीर दी। तहरीर में उसने कहा कि उसने अपनी बहन ज्योति उर्फ मोहिनी की शादी दस फरवरी 2012 को मोहल्ला सोटावाली, नई मंडी निवासी विपिन के साथ की थी।
शादी के बाद से ही पति विपिन, ससुर नरपत व सास संतोष उसकी बहन से और दहेज लाने की मांग कर रहे थे। ससुराल पक्ष के लोग उसकी बहन के साथ मारपीट भी करते थे। उक्त लोगों ने 29 सिंतबर 2017 की रात्रि को उसकी बहन की फांसी लगाकर हत्या कर दी।
पुलिस ने दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने 23 दिसंबर 2017 को मामले के आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किये। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। उन्होंने न्यायालय में मजबूत पैरवी की है।
इसके चलते उनके अभियोजन पक्ष की तरफ से 11 गवाह न्यायालय में पेश किये। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कई बड़े साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किये। दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाया।
न्यायाधीश ने पति विपिन को दहेज हत्या को दोषी करार देते हुये दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले के अन्य आरोपी ससुर नरपत व सास संतोष को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।