हापुड़ जिले की तीन लोकसभा सीटों पर आज मतदान होगा। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को 15 पहचान पत्र लेकर मतदान करने का विकल्प दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा शर्मा ने बताया कि अगर मतदाता सूची में नाम अंकित है तो किसी भी एक तरह के पहचान पत्र को साथ लेकर जाने पर मतदाता मतदान कर सकेगा।
■ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र।
■ आधार कार्ड
■ पासपोर्ट
■ ड्राइविंग लाइसेंस
■ राशन कार्ड
■ आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)
■ फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
■ सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र
■ सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंको, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र।
■ फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, पेंशन बुक, भुगतान आदेश आदि
■ फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र
■ फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र
■ श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
■ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
■ सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
ये 15 पहचान पत्र मान्य होंगे।