हापुड़। नए कानून के अन्तर्गत दर्ज मुकदमो मे परिक्षेत्र के जनपदो द्वारा प्रभावी पैरवी करने पर इस माह 14 मुकदमो मे न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई गई।
डीआईजी रेंज मेरठ कलानिधि नैथानी ने बताया कि दिनांक 1 जुलाई 2024 से तीन नये कानून लागू होने के उपरान्त नए कानून के अन्तर्गत दर्ज किये गये मुकदमो मे पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर न्यायालय मे प्रभावी पैरवी करने के उपरान्त परिक्षेत्र के जनपद मेरठ व हापुड मे 14 मुकदमो मे न्यायालय द्वारा आरोपियों को सजा सुनाई गयी है।
जनपद मेरठ मे चोरी के कुल 8 प्रकरणो मे जिनमे थाना मवाना के 2 प्रकरण तथा थाना नौचन्दी, परतापुर, पल्लवपुरम, गंगानगर, सदर बाजार व इन्चौली के 1-1 प्रकरण मे न्यायालय द्वारा आरोपियों को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गयी है।
इसी प्रकार जनपद हापुड मे कुल 6 प्रकरणो मे जिनमे महिला थाना पर पंजीकृत सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने से सम्बन्धित 3 मुकदमो मे, थाना बाबूगढ पर दर्ज विस्फोटक पदार्थो के सम्बन्ध मे लापरवाही आचरण से सम्बन्धित 1 मुकदमे मे तथा धार्मिक स्थल के अपमान/नुकसान पहुंचाने से सम्बन्धित 1 मुकदमे मे एवं थाना सिम्भावली पर पदर्ज धार्मिक स्थल के अपमान/नुकसान पहुंचाने से सम्बन्धित 1 मुकदमे मे न्यायालय द्वारा आरोपियों को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गयी है।
उन्होंने बताया कि परिक्षेत्र के सभी जनपद प्रभारी को नए कानून के अन्तर्गत दर्ज मुकदमो मे न्यायालय मे प्रभावी पैरवी कराने व अधिक से अधिक प्रकरणो मे सजा कराने के लिये निर्देशित किया गया है, जिससे नवीन प्रावधानो का त्वरित लाभ पीडितो को न्याय के रुप मे मिल सके।