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धमकी भरे पत्र फेंकने मामले में संदिग्ध लिए हिरासत में

अवैध मादक पदार्थ रखने के जुर्म में दोषी को अर्थदंड के साथ ढाई वर्ष का कारावास

Halchal India News by Halchal India News
March 24, 2023
in हापुड़ न्यूज़
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हापुड़ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय ने अवैध मादक पदार्थ (डोडा) रखने के अपराध में दोषी को ढाई वर्ष का कारावास की सजा , साथ ही दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है।

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विशेष अभियोजक एनडीपीएस आशीष कुमार ने बताया कि पिलखुवा पुलिस ने कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया। जिसमें उसने कहा कि पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। जब पुलिस हाईवे पर पहुंची तो डूहरी पेट्रोल पंप की तरफ से एक व्यक्ति को आते हुए देखा। जो अचानक ही पुलिस को देखकर भागने लगा। उसे भागता देख पुलिस को शक हुआ।

जिसको कुछ दूरी पर ही पुलिस ने पकड़ लिया, तलाशी लेने पर उसके पास से एक किलो चार सौ ग्राम अवैध मादक पदार्थ मिला। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राजू पुत्र नईम अहमद निवासी कृष्णगंज नई आबादी पिलखुवा का बताया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय में चल रही थी। जिसमें दोनों पक्षों को सुनवाई के बाद न्यायाधीश छाया शर्मा ने मामले में आरोपी राजू को दोषी करार दिया। जिसके बाद दोषी के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष कहा कि दोषी गरीब परिवार से है। इसलिए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कम से कम दंड दिया जाए। वहीं, अभियोजन के अधिवक्ता आशीष कुमार ने कहा कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का जुर्म है। इसलिए अभियुक्त को अधिक से अधिक दंड से दंडित किया जाए।

न्यायाधीश छाया शर्मा ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद दोषी राजू को अवैध मादक पदार्थ रखने के जुर्म में ढ़ाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

Tags: hapur newsillegal drugsImprisonmentimprisonment for illegal drug possessionImprisonment for two and a half years with finepenalty
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