हापुड़- मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गौतम ने एक परिवार एक पहचान में पंजीकरण कराने को लेकर जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा है कि एक परिवार एक पहचान पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं वह अपना एक परिवार एक पहचान के पोर्टल पर अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र/अपने एन्ड्रायड फोन के माध्यम से पोर्टल पर पहुंचकर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। जिससे उन सभी लोगों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके।
मुख्य विकास अधिकारी ने यह भी जानकारी दी की फैमिली आईडी बनाये जाने के सम्बन्ध में यह भ्रान्ति उत्पन्न हो रही है कि फैमिली आईडी बन जाने के बाद राशन कार्ड का लाभ नही मिल पायेगा। इस सम्बन्ध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है कि राशन कार्ड से अनाच्छादित परिवार जो राशन कार्ड के पात्र है। परन्तु उनका राशन कार्ड नहीं बना है, वह फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से फैमिली आईडी बनवा सकते हैं।
फैंमिली आईडी बन जाने के उपरान्त पात्रतानुसार कभी भी राशन कार्ड बनाए जाने हेतु आवेदन कर सकते है। मात्र पूर्व से फैमिली आईडी बने होने के कारण उनकी पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। उनकी पात्रतानुसार राशन कार्ड बनाया जा सकता है।
राशन कार्ड से अनाच्छादित परिवार जिनकी पोर्टल के माध्यम से फैमिली आईडी बनायी गयी है, उन परिवारों का राशन कार्ड बन जाने के उपरान्त राशन कार्ड संख्या ही उनकी फैमिली आईडी होंगी। राशन कार्ड निर्गत होने के उपरान्त राशन कार्ड की सुविधायें परिवारों द्वारा प्राप्त की जा सकेंगी।
कतिपय प्रकरणों में राशन कार्ड धारक परिवार के पात्र न रह जाने की दशा में भी राशनकार्ड संख्या के पांचवी डिजिट के स्थान पर अंक 8 तथा शेष समस्त अंक राशन कार्ड संख्या की ही भांति समान रखते हुए फैमिली आईडी निर्गत की जाएगी।