हापुड़ में अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा मामले के अन्य दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
थाना धौलाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें उसने कहा कि उसकी नाबालिग पुत्री को विकास उर्फ गोलू, सज्जो व जोगेंद्र बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। काफी तलाश करने पर भी उनकी पुत्री नहीं मिली है। पुलिस ने विकास के खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म, अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। मामले के अन्य आरोपी सज्जो व जोगेंद्र के खिलाफ अपहरण की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की।
न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें मुख्य आरोपी विकास को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए बीस वर्ष का कारावास की सजा और बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अन्य दो आरोपी सज्जो व जोगेंद्र को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई।