हापुड़ के फ्री गंज रोड पर सेना के पड़ाव की भूमि के मामले में एक पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील की है। भूमि नगर कोतवाल की अभिरक्षा में है। विपक्षी पक्ष ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। जिसको लेकर हाईकोर्ट ने नगर कोतवाल को उक्त मामले में जवाब / आपत्ति दाखिल करने के आदेश किए है।
अधिवक्ता अनिल आजाद ने बताया कि फ्री गंज रोड पर सेना के पड़ाव की भूमि है। कुछ भूमाफियाओं ने अरबों रुपये की सेना की पड़ाव की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया था। जिसको लेकर उन्होंने अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ वर्ष 2017 में तत्कालीन मंडल आयुक्त से शिकायत की थी।
जिसको मंडलायुक्त ने गंभीरता से लिया और मामले की जांच तत्कालीन जिलाधिकारी अनिल ढींगरा को करने के निर्देश दिए। मामले की जांच तत्कालीन एसडीएम ने की और सेना की पड़ाव की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जे पाए गए। जिसके बाद प्रशासन ने उक्त भूमि को 2017 में कब्जा मुक्त कराया। उन्होंने बताया कि उक्त भूमि पर दोबारा से कब्जा न हो।
इसको लेकर उन्होंने एक वाद एसडीएम न्यायालय में दायर किया। जिसमें एसडीएम ने उक्त भूमि को नगर कोतवाल की अभिरक्षा में देने के आदेश किए। 2017 में भूमि को कब्जा मुक्त करने के बाद से उक्त भूमि नगर कोतवाल की अभिरक्षा में है। विपक्षी पक्ष ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है।
अधिवक्ता अनिल आजाद ने कहा कि सेना के पड़ाव की अरबों रुपये की भूमि को प्रशासन द्वारा कड़े प्रयास कर अवैध कब्जों से मुक्त कराया था। उक्त भूमि पर दोबादा से अवैध कब्जे न हो। इसलिए प्रशासन हाईकोर्ट में मामले को लेकर मजबूती से पैरवी करे।