हापुड़। पुलिस द्वारा न्यायलय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए बाईक लूट की घटना करने व पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के एक आरोपी को तीन वर्ष का साधारण कारावास व 5 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।
पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए बुधवार को न्यायालय द्वारा बाईक लूट की घटना करने व पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के एक आरोपी को दंडित कराया गया है।
अभियोजन विभाग से शासकीय अधिवक्ता आशीष कश्यप ने बताया कि 8 जून 2020 व 11 जून 2020 को आरोपी शहनवाज पुत्र हाजी भूरा निवासी सिकंदरगेट थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा बाईक लूट की घटना करने व पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मुकदमा दर्ज किया गया था और 6 अगस्त 2020 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
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धवार को न्यायालय ने साक्ष्यों और गावाहो के आधार पर शहनवाज पुत्र हाजी भूरा निवासी सिकंदरगेट थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ को 13 वर्ष का साधारण कारावास व 10 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
जिसमे अभियोजन विभाग से शासकीय अधिवक्ता आशीष कश्यप व विवेचक उप निरीक्षक सुबोध कुमार सक्सैना, पैरोकार महिला कांस्टेबल अंजू व कोर्ट मोहर्रिर दुष्यन्त राठी का विशेष योगदान रहा।