हापुड़। पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा पशु क्रूरता एवं गौकशी के मामले में एक आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
वर्ष 2001 में आरोपी शफीक द्वारा प्रतिबन्धित पशुओं का कटान करने की नियत से क्रूरतापूर्वक ट्रक में भरकर ले जाते समय पकड़ा गया था। आरोपी के खिलाफ थाना बहादुरगढ़ पर गौवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
इसी क्रम में बुधवार को न्यायलय ने साक्ष्यों और गावाहो के आधार पर शफीक पुत्र जहीर अहमद निवासी बड़ी मस्जिद कस्बा व थाना कुंदरकी जनपद मुरादाबाद को दोषी मानते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।