हापुड़। हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी सशक्त पैरवी करते हुए स्कूल में चोरी करने के मामले में एक आरोपी को दो वर्ष 6 माह का साधारण कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।
पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए शुक्रवार को न्यायालय द्वारा स्कूल में चोरी करने वाले एक आरोपी को दंडित कराया गया है।
अभियोजन विभाग से शासकीय अधिवक्ता सुनील शर्मा ने बताया कि वर्ष 2015 में आरोपी विनोद पुत्र दीवान निवासी मौहल्ला उद्योग वाला कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ द्वारा स्कूल में चोरी करने की घटना को अंजाम दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ़ पर मुकदमा दर्ज किया गया था और आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
शुक्रवार को साक्ष्यों और गवाहो के आधार पर न्यायलय एडीजे (जेडी) जेएम गढ़मुक्तेश्वर द्वारा स्कूल में चोरी करने के मामले में विनोद पुत्र दीवान निवासी मौहल्ला उद्योग वाला कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ को दोषी मानते हुए 2 वर्ष 6 माह का साधारण कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन विभाग से शासकीय अधिवक्ता सुनील शर्मा, विवेचक उप निरीक्षक रमेश चन्द, पैरोकार हेड कांस्टेबल अश्वनी कुमार व कोर्ट मोहर्रिर है। कांस्टेबल प्रदीप का विशेष योगदान रहा।