हापुड़। पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा पर्स व नकदी चोरी करने के मामले में एक आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
वर्ष 2016 में आरोपी फारूक द्वारा पर्स व नकदी चोरी करने के सम्बन्ध में आरोपी के खिलाफ थाना हापुड़ नगर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
इसी क्रम में बुधवार को न्यायालय द्वारा फारुख पु्त्र निजामुद्दीन निवासी मौ0 पीर बाऊदीन थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ को दोषी मानते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि 05 माह 19 दिवस की सजा से दण्डित किया गया है।