हापुड़। पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा विद्युत तार चोरी करने के मामले में एक आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई गई साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2005 में आरोपी उम्मेद द्वारा विद्युत तार चोरी करने के सम्बन्ध में आरोपी के विरुद्ध थाना हापुड़ देहात पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायलय में प्रेषित किया गया था।
इसी क्रम में गुरुवार को उम्मेद पुत्र लियाकत निवासी ग्राम गौंदी थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ को न्यायालय द्वारा विद्युत तार चोरी करने के मामले में दोषी मानते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि 29 दिवस व 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।