हापुड़। पुलिस अधीक्षक हापुड़ कुंवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा प्रतिबंधित पशु कटान करने के मामले में एक आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई गई साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2001 में आरोपी कामिल द्वारा प्रतिबंधित पशु कटान करने के सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर गोवध निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
शुक्रवार को साक्ष्यों और गावाहो के आधार पर न्यायालय द्वारा कामिल पुत्र गुलाम हुसैन निवासी रामपुर थाना रजबपुर जनपद अमरोहा को दोषी मानते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि एक माह 13 दिवस व 1,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।