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प्रतिबंधित पशु कटान करने के मामले में न्यायलय ने चार दोषीयों को सुनाई सज़ा, लगाया जुर्माना

प्रतिबंधित पशु कटान करने के मामले में न्यायलय ने दोषी को सुनाई सज़ा

Halchal India News by Halchal India News
May 29, 2025
in हापुड़ न्यूज़
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हापुड़। पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा प्रतिबंधित पशु कटान करने के मामले में एक आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई गई साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2009 में आरोपी गुफरान द्वारा प्रतिबंधित पशु कटान करने के सम्बन्ध में आरोपी के खिलाफ थाना गढ़मुक्तेश्वर पर गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

इसी क्रम में बुधवार को न्यायालय द्वारा साक्ष्यों और गवाहो के आधार पर प्रतिबंधित पशु कटान करने के मामले में न्यायलय ने गुफरान पुत्र हनीफ निवासी चक फाजलपुर थाना कुंदरकी जनपद मुरादाबाद को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि 21 दिवस व 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

Tags: hapur newsThe court sentenced the accused in the case of slaughtering a prohibited animal
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