हापुड़। पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बनाने व बेचने के मामले में एक आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
वर्ष 2019 में आरोपी जागन द्वारा अवैध रूप से शराब बनाने व बेचने के सम्बन्ध में आरोपी के विरुद्ध थाना गढ़मुक्तेश्वर पर आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
इसी क्रम में गुरुवार को न्यायालय द्वारा साक्ष्यों और गवाहो के आधार पर जागन पुत्र नौबतराम निवासी नयागांव इनायतपुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ को दोषी मानते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 2,300 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।