हापुड़। पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बनाने व बेचने के मामले में एक आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई गई। साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2023 में आरोपी मुकेश उर्फ लुक्का द्वारा अवैध रूप से शराब बनाने व बेचने के सम्बन्ध में आरोपी के खिलाफ थाना बहादुरगढ़ पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
इसी क्रम में न्यायालय द्वारा बुधवार को मुकेश उर्फ लुक्का पुत्र मंगला निवासी मौहम्मदपुर रूस्तमपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ को दोषी मानते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर 8 माह का साधारण कारावास व 3,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।