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ऑपरेशन तलाश में हापुड़ पुलिस की बड़ी कामयाबी: 12 वारंटी चढ़े हत्थे, फरारी का खेल खत्म

अवैध चाकू रखने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा

Halchal India News by Halchal India News
May 28, 2025
in हापुड़ न्यूज़
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हापुड़ – पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानजय सिंह के निर्देशन में अपराध पर कठोर कार्यवाही और न्यायिक प्रक्रिया को सशक्त करने के उद्देश्य से हापुड़ पुलिस ने एक बार फिर सफलता हासिल की है। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के एक पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सात दिन की सजा और ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

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विवरण अनुसार

सहायक शासकीय अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2005 में लोकेश पुत्र रामपाल निवासी मोहम्मदपुर रुस्तमपुर के खिलाफ अवैध रूप से चाकू रखने का मामला दर्ज किया गया था। बहादुरगढ़ पुलिस ने आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया और पूरी साक्ष्य संकलन की कार्यवाही कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

पुलिस की सख्त पैरवी से मिली सफलता

लगातार प्रभावी पैरवी और कानूनी प्रक्रिया को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए मंगलवार को न्यायालय ने लोकेश को दोषी करार दिया। आरोपी को उसकी जुर्म इकबाल (स्वीकृति) के आधार पर पहले से जेल में बिताए 7 दिवस को सजा के रूप में मान्यता दी गई, साथ ही ₹1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

प्रशंसा के पात्र बनी हापुड़ पुलिस

इस मामले में पुलिस की तत्परता, साक्ष्य संकलन और प्रभावी पैरवी की सभी ओर प्रशंसा हो रही है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हापुड़ पुलिस लगातार यह साबित कर रही है कि पुराने से पुराने मामलों में भी न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।

संदेश साफ है – अपराध की सजा तय है

यह निर्णय समाज में एक स्पष्ट संदेश देता है कि अवैध हथियार रखना कानून के खिलाफ है और इसका अंजाम सजा के रूप में भुगतना पड़ेगा। हापुड़ पुलिस की यह कार्यवाही न सिर्फ न्याय की जीत है बल्कि अपराधियों के लिए एक चेतावनी भी है।

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Tags: hapur newsThe court sentenced the accused in the case of keeping illegal knife
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