हापुड़। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से चाकू रखने के मामले में एक आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई गई साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2024 में आरोपी अफसार उर्फ सोनू द्वारा अवैध रुप से चाकू रखने के सम्बन्ध में आरोपी के खिलाफ थाना हापुड़ देहात पर आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
इसी क्रम में बुधवार को न्यायालय द्वारा साक्ष्यों और गवाहो के आधार पर अफसार उर्फ सोनू पुत्र साबिर निवासी मोहल्ला कोटला मेवातियान थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि 6 माह व 1,500 रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।