हापुड़। पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से चाकू रखने के मामले में एक आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष 2024 में आरोपी गौरव द्वारा अवैध रुप से चाकू रखने के सम्बन्ध में आरोपी के विरुद्ध थाना हापुड़ देहात पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
इसी क्रम में न्यायालय द्वारा गौरव पुत्र मदन निवासी ग्राम धीरखेड़ा थाना खरखौदा जनपद मेरठ को दोषी मानते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर 6 माह का साधारण कारावास व 1,500 रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।