हापुड़। पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखने के मामले में एक आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष 1997 में आरोपी हरदयाल द्वारा अवैध शस्त्र रखना पाया गया था जिसके संबंध में आरोपी के विरुद्ध थाना गढ़मुक्तेश्वर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
शुक्रवार को न्यायालय द्वारा साक्ष्यों और गवाहो के आधार पर अवैध शस्त्र रखने के मामले में हरदयाल पुत्र गुमान सिंह निवासी कुचेसर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 10 दिवस व 1,000 रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।