हापुड़। पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में एक आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गईं। साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी मुकेश उर्फ लुक्का द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में आरोपी के विरुद्ध थाना बहादुरगढ़ पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में न्यायलय ने मुकेश उर्फ लुक्का पुत्र मंगला निवासी मौहम्मदपुर रुस्तमपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 8 माह व 1,500 रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।