हापुड़। एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में एक आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2016 में दिनेश द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में थाना हापुड़ नगर पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
इसी क्रम में सोमवार को साक्ष्यों और गावाहो के आधार पर न्यायालय ने अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में दिनेश पुत्र किरणपाल निवासी ग्राम बुडेरा थाना बिनौली जनपद बागपत को दोषी मानते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई अवधि 9 माह 2 दिवस व 500 रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।