हापुड़। पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गईं। साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2023 में आरोपी भोले द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करना पाया गया था। जिसके सम्बन्ध में आरोपी के खिलाफ थाना बहादुरगढ़ पर एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
शुक्रवार को न्यायालय ने साक्ष्यों और गावाहो के आधार पर भोले पुत्र रामरतन निवासी ग्राम शेरपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ को दोषी मानते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई अवधि सात दिवस व तीन हज़ार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।