हापुड़। पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा पशु चोरी करने के मामले में एक आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 1999 में आरोपी कदीर द्वारा पशु चोरी करने के सम्बन्ध में आरोपी के विरुद्ध थाना धौलाना पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
इसी क्रम में गुरुवार को न्यायालय द्वारा कदीर पु्त्र नूर खां निवासी ग्राम मोड़ी कलां थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ को साक्ष्यों और गवाहो के आधार पर दोषी मानते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि 19 दिवस व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया है।