हापुड़। पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा गाड़ी चोरी के करने के मामले में एक आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
वर्ष 2001 में आरोपी इमरान द्वारा टाटा सूमो गाड़ी चोरी करने के सम्बन्ध में आरोपी के खिलाफ थाना हापुड़ देहात पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
इसी क्रम में बुधवार को न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहो के आधार पर गाड़ी चोरी करने के मामले में इमरान पु्त्र शकील निवासी ग्राम सलाई थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ को दोषी मानते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि 13 दिवस की सजा व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।