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प्रतिबंधित पशु कटान करने के मामले में न्यायलय ने चार दोषीयों को सुनाई सज़ा, लगाया जुर्माना

प्रतिबंधित पशु कटान करने के मामले में न्यायलय ने चार दोषीयों को सुनाई सज़ा, लगाया जुर्माना

Halchal India News by Halchal India News
May 15, 2025
in हापुड़ न्यूज़
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हापुड़। पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा प्रतिबंधित पशु कटान करने के मामले में आरोपीयों को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी फईम, नईम, आसिफ व अतीक द्वारा प्रतिबंधित पशु कटान करने के सम्बन्ध में आरोपियों के विरुद्ध थाना बहादुरगढ़ पर गोवध निवारण अधिनियम व 3/11 पशु क्रूपता अधिनियम दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपीयों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

इसी क्रम में साक्ष्यों और गावाहो के आधार पर न्यायालय द्वारा फईम पुत्र बाबू निवासी पीपलाराना थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद, नईम पुत्र जमील निवासी सहसपुर थाना डिडौली जनपद अमरोहा, आसिफ पुत्र इस्तयाक निवासी ढकिया थाना डिडौली जनपद अमरोहा और अतीक पुत्र रहीस निवासी चौधरपुर थाना पाकवाड़ जनपद अमरोहा को जुर्म इकबाल के आधार पर प्रत्येक को 1050 रूपये कुल 4,200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

Tags: hapur newsImposed a fineThe court sentenced four accused in the case of slaughtering a prohibited animal
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