हापुड़। पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने के मामले में एक आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई गई साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2005 मेंए आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ नन्हे द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में आरोपी के विरुद्ध थाना बहादुरगढ़ पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
इसी क्रम में न्यायालय द्वारा धर्मेन्द्र उर्फ नन्हे पुत्र भोजा उर्फ भोजवीर निवासी ग्राम डहरा थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि 8 दिवस व 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।