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चुनाव बाद होगा अकड़ौली जिला जेल का निर्माण शुरू

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास, 30 हजार रुपये का अर्थदंड

admin by admin
July 26, 2025
in हापुड़ न्यूज़
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हापुड़। 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय प्रथम) मिताली गोविंद राव की अदालत ने दोषी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, आरोपी पर ₹30,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसमें से 80 प्रतिशत राशि पीड़िता के परिवार को प्रदान करने का आदेश दिया गया है।

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घटना का विवरण

मामला गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता के पिता द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, 3 जून 2023 को दोपहर करीब 12:30 बजे उनकी 13 वर्षीय बेटी गांव की दुकान पर सामान लेने गई थी। इसी दौरान गांव निवासी राजू नामक युवक ने रास्ते में उसे रोक लिया और जबरन खींचकर अपने घर के अहाते में ले गया।

वहां आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और घटना का आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। जब पीड़िता ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे डराया।

घटना के बाद पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

न्यायालय का निर्णय

मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना गया। पर्याप्त साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश मिताली गोविंद राव ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजन्म कारावास (अंतिम सांस तक जेल में रहने) और ₹30,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।

न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की 80% राशि पीड़िता के परिवार को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।

Tags: Fine of Rs. 30 thousandhapur newsLife imprisonment till last breath for the accused of raping a minor
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