जनपद हापुड़ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय ने अवैध मादक पदार्थ रखने के दोषी को 04 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष एनडीपीएस अभियोजक आशीष कुमार ने बताया कि पिलखुवा पुलिस ने कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया।
जिसमें उसने कहा कि पुलिस सिखेड़ा मोड पर वाहन व संदिग्ध लोगों की चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा। जिसको पुलिस ने पकड़ लिया।
तलाशी लेने पर उसके पास से पांच किलो अवैध मादक पदार्थ (डोडा) मिला। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम इकबाल निवासी गांव सिखेड़ा थाना पिलखुवा बताया।
पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय में चल रही थी। जिसमें न्यायाधीश छाया शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी इकबाल को दोषी करार दिया।
दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश छाया शर्मा ने सजा पर बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें उन्होंने दोषी इकबाल, को अवैध मादक पदार्थ रखने के अपराध में चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।