हापुड़ जिले के हाईवे व अन्य मुख्य सड़कें अवैध होर्डिंग से अटी पड़ी हैं। ठेके की आड़ में मानकों के विरुद्ध होर्डिंग लगाए गए हैं, जिनसे हादसे का खतरा है।
गढ़ दिल्ली रोड लोक निर्माण विभाग के अधीन आती है, इसका भी बुरा हाल है। छतों पर फ्रेम लगवाकर होर्डिंग लगवाने के लिए मकान मालिक किराया वसूलते हैं, जो पूरी तरह से अवैध है। मानक के अनुसार किसी भी मकान या दुकान पर पहले नगर पालिका से अनुमति और अनापत्ति प्रमाण लेना आवश्यक होता है। लेकिन, शहर में सारे नियमों को ताक पर रख लोग जिम्मेदारों की आंखों के नीचे मनमानी कर रहे हैं। घर या दुकान की छत पर होर्डिंग लगवाने के लिए अनुमति लेनी होती है।
लेकिन मेरठ तिराहा, तहसील चौपला पर अवैध होर्डिंग से बुरा हाल है। चौराहे के चारों तरफ दुकानों मकानों के ऊपर अवैध रूप से होर्डिंग लगे हुए हैं। चौराहों के आसपास छतों पर होर्डिंग्स लगे हैं।
नगर पालिका राजस्व निरीक्षक सुनील कमार सिंह ने बताया कि शहरा में दुकान व घरों की छत पर होर्डिंग लगाने की पालिका से कोई अनुमति नहीं दी गई है। हापुड़ नगर पालिका क्षेत्र में होर्डिंग लगाने का ठेका 54 लाख रुपये में तीन साल के लिए छोड़ा गया है। इसमें केवल पालिका सीमा क्षेत्र आता है, जबकि मेरठ रोड, दिल्ली रोड, बुलंदशहर रोड, गढ़ रोड की सड़क जो लोक निर्माण विभाग के अधीन है वह ठेके के अनुबंध में शामिल नहीं है। पांच साल पहले तीन जोन में यह ठेका मात्र एक साल के लिए 30 लाख रुपये में था। इसमें जोन प्रथम में फ्रीगंज रोड-रेलवे रोड, जोन द्वितीय में दिल्ली रोड व जोन तृतीय में गढ़ रोड शामिल था।
पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता योगेश कौशिक- ने बताया की लोक निर्माण विभाग की ओर से किसी भी यूनिपोल को सड़क क्षेत्र या डिवाइडर पर लगाने की अनुमति नहीं होती। उनके अधिकार क्षेत्र में यदि कोई यूनिपोल या होर्डिंग है तो वह पूरी तरह से अवैध है। उसके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।