हापुड़ में मोदीनगर रोड स्थित श्रीमती ब्रह्मादेवी बालिका मंदिर में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें जिलेभर के स्कूल संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम प्रेरणा शर्मा ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के प्रवेश पाने वाले बच्चों को समस्त विद्यालय अनिवार्य रूप से प्रवेश कराएंगे। वह दो दिनों में आरटीई पोर्टल पर अपने विद्यालय को मैपिंग / रजिस्ट्रेशन कर दे।
आरटीई के अंतर्गत विद्यालय में चयनित बच्चों के प्रवेश सुनिश्चित करें। यू डाइस पोर्टल पर समस्त विद्यालय के बच्चों की फीडिंग जल्द से जल्द पूर्ण की जाए। जिन विद्यालयों द्वारा अब तक आरटीई पोर्टल पर अपने विद्यालय की मैपिंग / रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। वह दो दिनों में अपने विद्यालय को मैपिंग / रजिस्ट्रेशन कर दे।
जिन विद्यालयों द्वारा अपने नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण पत्र तथा अग्निशमन यंत्र प्रमाण पत्र का रिनुअल नहीं कराया है। वह एक सप्ताह में कराकर उसकी एक प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे, जो विद्यालय आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त विद्यालय में छात्रों के लिए जिन वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है। उनमें बच्चों की सुरक्षा से संबंधित प्रमाण पत्र तथा उसका आरटीओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।