जनपद हापुड़ में पालतू कुत्तों का शोक करने वालों को अब इनका पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। पंजीकरण नहीं कराने वालों के खिलाफ नगर पालिका द्वारा कार्यवाही की जाएगी। घरों में कुत्ता पालने के लिए नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन कराकर उसका लाइसेंस बनवाने का नियम है। लेकिन, नगर पालिका में आज तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। हालांकि, पिछली बोर्ड बैठक में इसके लिए एक प्रस्ताव भी पास किया गया था। प्रस्ताव पास होने के एक साल बाद अब नगर में पालतू कुत्तों की गिनती करने के लिए सर्वे किया जाएगा। यह सर्वे सभी वार्डों के सफाई निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।। बता दें कि पिछले दिनों लखनऊ में पिटबुल नस्ल के पालतू कुत्ते ने मालकिन पर हमला बोल दिया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। वहीं गाजियाबाद में भी एक बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया, जिसमें बहुत ज्यादा चोट लगी थी। जिसके 150 टांके लगे हैं। इन घटनाओं के बाद अब नगर पालिका ने यह कदम उठाया है। नगर पालिका के अनुसार, जिन लोगों के पास पालतू कुत्ता है, उन्हें नगर पालिका से लाइसेंस लेना जरूरी है। यदि वह लाइसेंस नहीं लेते हैं, तो उसे अवैध माना जाएगा। नगर पालिका द्वारा उनके पालतू कुत्ते को जब्त भी किया जा सकता है। साथ ही साथ पालतू कुत्ते का लाइसेंस न होने पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। पालतू कुत्ते रखने के ये हैं नियम पालतू कुत्ते के काटने से मौत पर मालिक पर धारा 429 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसमें 5 साल की सजा व 5000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। पालतू कुत्ते के काटने से जख्मी होने पर मालिक पर धारा 289 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसमें 6 माह की सजा व 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। श्वान पालक को 15 दिन के भीतर नगर पालिका को सूचना देनी होगी। प्रति वर्ष 31 मार्च को पालतू कुत्ते का लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा। 50 रुपये प्रति दिन के अनुसार विलंब शुल्क निर्धारित किया हुआ है। पंजीकरण के समय एंटी रैबीज टीकाकरण का प्रमाण पत्र देना होगा। सार्वजनिक स्थान पर गंदगी, लावारिस छोड़कर भ्रमण प्रतिबंधित होगा। किसी व्यक्ति की शिकायत या गंदगी आदि पर जुर्माना किया जाएगा। पालतू कुत्ते द्वारा किसी को काटने पर पालक पर कार्यवाही की जाएगी।
40 किलो गांजे के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार
हापुड़ में थाना गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली पुलिस ने आसपास के जनपदों में गांजे की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया...