हापुड़ – श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसी ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से कार्यशील श्रमिक, जिसे अनुबंध की गयी शर्तों के अधीन पारिश्रमिक प्राप्त होता है, किन्तु उन वर्कर्स और उनके नियोक्ता मे कर्मचारी सेवायोजक का पारम्पारिक संबंध नहीं होता है।
यह वर्कर मात्र डिजिटल माध्यम से जुडे होते है। इस प्रकार के श्रमिकों/वर्कर्स को गिंग वर्कर्स माना जाता है। गिंग श्रेणी के श्रमिकों के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने ई-श्रम पोर्टल पर प्लेटफार्म वर्कर्स के लिए पंजीयन प्रारम्भ कर दिये गये है।
राइड शेयरिंग सर्विस के अन्तर्गत ओला, ऊबर, विचक राइड, कूबो, टैक्सी फोर्सर, और फूड एण्ड लॉजिस्टिक डिलीवरी के अन्तर्गत जोमेंटों. स्वीगी, ब्लिंकिट, फूड पाण्डा, बिग बॉस्केट, जैपटो, ग्रोफर्स, लॉजिस्टिक सर्विस के अन्तर्गत एक्सप्रेसबीस, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक, ब्लू डार्ट, फिडेक्स, टेज्क्कॉन, शिप रॉकेट, पॉर्टर, ई-मार्केट प्लेस के अन्तर्गत अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैप डेलई-वे, शॉप क्लू, होम शॉप 18, मिंत्रा, मीशो, प्रोफेशनल के अन्तर्गत टरबन कम्पनी, जेरोधा, एरेजल ब्रोकिंग, प्रेक्टो लाइक, बाइ जूस बेटर हेल्थ, टॉक्सपेस, वेडान्ट, टॉपरस, लीगलरा, हेल्थकेयर के अन्तर्गत प्रेस्टो, नाइका, टाटा 1 एमजी. नेटमेडस, मेडलाइफ फिटविट, टैवर्ल्स एण्ड हास्पिटेलिटी के अन्तर्गत रेड बस, मेक आईट्रिपगोइबो, यात्रा अगोडा तथा कन्टेन्ट मिडिया सर्विस के अन्तर्गत यूट्यूब, फेसबुक, नेट फ्लिक्स, स्पोटीफाई, आदि के सेवायोजक एग्रीगेटर्स श्रेणी में आते है और इन एग्रीगेटर्स के लिये डिलीवरी व अन्य कार्य करने वाले गिग वर्कर्स ई-श्रम पंजीयन के लिए पात्र है।
ई-श्रम पोर्टल पर प्लेटफार्म वर्कर्स/गिग वर्कर्स अपना पंजीयन कराने हेतु वांछित अभिलेख आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक मोबाइल नम्बर आवश्यक है। प्लेटफार्म वर्कर्स/गिग वर्कर्स अपना पंजीयन सीएससी के माध्यम से या स्वयं भी कर सकते है। इन गिंग वर्कर्स कोई श्रम पंजीयन के उपरान्त उन सभी योजनाओं का हित लाभ प्राप्त होगा जो समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा लागू की जायेगी।
पंजीयन हेतु यूआरएल https://register.eshram.gov.in/#user/plat-form-worker-registration योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जनपद के कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, विकास भवन हापुड़ में संपर्क किया जा सकता है।