हापुड़ में थाना हाफिजपुर क्षेत्र के एक गांव की साढ़े तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। बोर्ड द्वारा साढ़े तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में बाल अपचारी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सुधारात्मक सजा सुनाई है।
किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 26 जुलाई 2021 को हाफिजपुर क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि 26 जुलाई 2021 को घर के बाहर खेल रही उसकी साढ़े तीन साल की बच्ची को पड़ोसी किशोर बहला-फुसलाकर एक खाली मकान में ले गया था। जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने बाल अपचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसके बाद बोर्ड द्वारा बाल अपचारी को राजकीय सम्प्रेक्षण गृह बुलंदशहर भेजा गया।
जिसके बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट किशोर न्याय बोर्ड में प्रेषित की थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह व सदस्य राजन त्यागी और डॉ. स्वाति गर्ग ने बाल अपचारी को दोषी मानते हुए किशोर न्याय अधिनियम 2015 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अधिकतम सजा तीन वर्ष की सुधारात्मक अवधि की सजा सुनाई है। जिसके बाद बाल अपचारी को जिला इटावा स्थित राजकीय विशेष गृह किशोर भिजवा दिया है। बाल अपचारी की पूर्व में सम्प्रेक्षण गृह में बिताई गई अवधि को समायोजित करने के भी आदेश दिए गए हैं।