हापुड़ /पिलखुवा। नगर पालिका परिषद् ने नगरवासियों से अपील की है कि वह समय रहते अपने भवन पर देय हाउस टैक्स का भुगतान कर दें। परिषद की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जो उपभोक्ता 30 सितंबर तक अपना टैक्स जमा कर देंगे, उन्हें कुल बिल धनराशि पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
पालिका ने बताया कि यह छूट केवल निर्धारित तिथि तक ही लागू रहेगी। इसके बाद उपभोक्ताओं को पूर्ण बिल राशि का भुगतान करना होगा और किसी भी प्रकार की छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
इस संबंध में अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने कहा, नगर पालिका की आय में पारदर्शिता और नगर के विकास में जनसहयोग अत्यंत आवश्यक है। नगर पालिका ने उपभोक्ताओं को 30 सितंबर तक हाउस टैक्स जमा करने पर 20 प्रतिशत छूट की घोषणा की है।
नागरिक समय से हाउस टैक्स जमा करें, ताकि नगर की मूलभूत सुविधाओं में सुधार हो सके। निर्धारित समय पर टैक्स जमा करने वालों को पालिका द्वारा विशेष छूट भी दी जा रही है। पालिका ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना टैक्स जमा कर नगर के विकास में सहभागी बनें।