हापुड़ धीरखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र व जसरूपनगर में नाले का निर्माण न करने पर एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस नाले का निर्माण नगर पालिका, एचपीडीए और आवास विकास के अधिकारियों को मिलकर कराना है, लेकिन वर्ष 2018 से अब तक कार्य पूरा नहीं हो सका है। मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त 2024 तय की गई है।
एचपीडीए व पालिका के अधिकारियों के अनुसार, इसके लिए नगर पालिका द्वारा निविदा की स्वीकृति 23 मई 2018 को की गई थी, लेकिन स्थानीय कृषकों द्वारा विरोध करने पर उक्त नाले का निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हो सका। अब यह नाला मोदीनगर रोड पर क्रांसिंग के क्षेत्र का निर्माण न होने से अटका हुआ है। जबकि, धीरखेड़ा नाले के निर्माण हेतु राजस्व ग्राम श्यामनगर व जसरुपनगर की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। मामले में नगर पालिका ने नाले का निर्माण पूरा नहीं कराया।
जिसके बाद बनारसी दास नाम के व्यक्ति ने धीरखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र व जसरूपनगर की जलनिकासी के लिए नाले का निर्माण न करने पर उच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल की है। मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त 2024 तय की गई है। जिसके बाद अधिकारी एक बार फिर नाले के निर्माण को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं।
इस संबंध में ईओ मनोज कुमार का कहना है कि मामला बहुत अधिक पुराना है। शासन के उच्च अधिकारियों को भी इससे अवगत करा चुके हैं। न्यायालय में पालिका की ओर से अपना पक्ष रखेंगे।