हापुड़ में दहेज उत्पीड़न के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रतिभा भाग्यश्री ने अभियुक्त पति को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा और 6000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
बाबूगढ़ थाना क्षेत्र निवासी दिव्यांग कविता शर्मा ने बताया कि 11 मई 2011 में उसकी शादी संदीप शर्मा निवासी बाबूगढ़ के साथ हुई थी। संदीप हाल में खरखौदा के एक गांव कूड़ी स्थित प्राथमिक स्कूल में शिक्षक है। उसके पिता ने शादी में करीब आठ लाख रुपये व बाइक दहेज में दी थी। लेकिन इस दहेज से ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे।
दहेज को लेकर ताने मारने लगे। लगातार प्रताड़ित करने लगे। ससुराल पक्ष के लोग कार व दो लाख रुपये की अतिरिक्त मांग करने लगे। उसने वर्ष 2014 में ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज उत्पीड़न व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायाधीश ने आरोपी पति संदीप शर्मा को दहेज उत्पीड़न में दोषी करार देते हुए एक वर्ष की की सजा और छह हजार का अर्थदंड लगाया।