हाईकोर्ट के आदेश पर दावेदारों को फिर से जगी आस तो किसी की उड़ी नींद
हापुड़। अब दो दिन का समय शेष रह गया था जब आपत्ति सुनकर उनके निस्तारण किया जाना था। जनपद की तीनों पालिका और एक नगर पंचायत को आरक्षित होने के बाद कई नेताओं ने लखनऊ में डेरा डाल रखा है।
हाईकोर्ट के आदेश ने टिकट मांग रहे दावेदारों के धडकन बढा दी है जबकि पुराने दावेदारों की आस जग गई है।
आरक्षण की अंतरिम सूची जारी होने के बाद जिले की चार पालिका और पंचायत के आरक्षित होने के बाद लोगों का गुस्सा रुक नहीं रहा है।
आपत्ति भेजने के बाद कुछ नेता लखनऊ पहुंच गए है। 12 दिसंबर को आपत्ति का अंतिम दिन होने के बाद 15 दिसंबर को आपत्ति का निस्तारण होने का समय था।
जिसको लेकर चर्चा है कि हापुड़ जिले की कोई सी सीट भी चेंज की जा सकती है। क्योंकि स्थानीय छोटे नेताओं में चर्चा चल रही है कि बड़े नेताओं ने इसमें कोई पार्ट प्ले नहीं किया है।
हाईकोर्ट के आदेश ने सोमवार की शाम को चर्चा का मौहाल ही बदल दिया है। हापुड़ औैर गढ़ से भी हाईकोर्ट में रिट डाली जा रही है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर पुराने दावेदारों को फिर से आस जग गई है। जबकि नए दावेदारों की नींद उड गई है।
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता-राजेश शर्मा ने बताया कि अभी हाईकोर्ट के आदेश को देखा गया है। आरक्षण गलत होने के कारण हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। हापुड़ जिले की सभी सीटों का आरक्षण गलत हैं।