हापुड़ में हेलमेट न पहनने के कारण सड़क हादसे में होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने नो हेलमेट, नो फ्यूल की रणनीति लागू की है। जिसके बाद जिले में भी 26 जनवरी से चालक व सहयात्री को हेलमेट लगाने के बाद ही पंप पर पेट्रोल मिल सकेगा। इससे पहले तक पेट्रोल पंप संचालक प्रतिदिन दोपहिया वाहन चालकों को जागरूक करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए प्रत्येक जिले में प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए थे। परिवहन आयुक्त ने जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा को निर्देश दिए थे। जिसके बाद डीएम ने भी आदेश जारी किए हैं। डीएम ने परिवहन विभाग और जिला पूर्ति अधिकारी को पेट्रोल पंपों पर इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि हेलमेट न लगाने पर जुर्माने का प्रावधान भी है। इसलिए कार्यवाही भी तेज की जाए। दिल्ली की तर्ज पर चालक और सहयात्री के लिए प्रदेश में यह नियम लागू कर दिया गया है।
दो पहिया वाहन चालक और सहयात्री के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। अगर दोनों ने हेलमेट नहीं पहना होगा तो उनको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। 26 जनवरी से इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद भी कोई बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाता है और सहयात्री भी हेलमेट नहीं लगाता है तो उसको पेट्रोल न दें।
जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा ने बताया कि जनपद में 36 पेट्रोल पंप संचालित हैं। पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह सीसीटीवी कैमरों को सदैव चालू रखें। जिससे कि हर दिन कैमरों की मदद से नए आदेशों का पालन और निगरानी की जा सके। साथ ही जागरूकता के लिए होर्डिंग लगवाने के अलावा हर दिन लोगों को जागरूक भी करेंगे।
परिवहन आयुक्त और जिलाधिकारी के आदेशों का जिले में सख्ती से पालन कराया जाएगा। शासन ने नो हेलमेट, नो फ्यूल की रणनीति लागू की है। अब चालक और सहयात्री को भी हेलमेट लगाना जरूरी होगा। एआरटीओ प्रवर्तन रमेश कुमार चौबे- ने बताया की यह लोगों के फायदे के लिए ही है, इसका पालन करने में लोग भी हमारा सहयोग करें।