जनपद हापुड़ में ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनवाने के लिए भी नक्शा पास करवाना अनिवार्य होगा। अब गांवों में आबादी के अतिरिक्त भूमि पर मकान बनवाने के लिए जिला पंचायत से निर्धारित शुल्क जमा कर मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले मकान और व्यवसायिक गतिविधियों के कांप्लेक्स को योजना के दायरे में शामिल किया गया है।
ग्रामीण अंचलों में मकान बनाने के लिए अब नगर पालिका और नगर पंचायत की तर्ज पर आपको नक्शा स्वीकृत कराना होगा। लेकिन इसके लिए बनाये जा रहे मकान का एरिया 300 वर्ग मीटर से अधिक होना चाहिए। यदि आप कोई आवासीय भवन बना रहे हैं और उसका एरिया 300 वर्ग मीटर से अधिक है तो आपको जिला पंचायत से उसका मानचित्र स्वीकृत कराना होगा।
जिले की 273 ग्राम पंचायतों में मौजूदा समय में लोग व्यवसाय के नजरिए से गांवों में भी मकान बनवा रहे हैं। आबादी की भूमि को छोड़कर (खतौनी व खसरा में अंकित) भूमि पर मकान व व्यावसायिक गतिविधियों के कांप्लेक्स निर्माण के लिए जिला पंचायत से नक्शा स्वीकृत कराना होगा। आबादी भूमि के अंदर या 300 मीटर तक आवासीय भवन के लिए नक्शा नहीं बनवाना होगा।
पुराने और पैतृक मकानों तथा मरम्मत, दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त हिस्से के निर्माण में नई व्यवस्था लागू नहीं होगी। जिला पंचायत को नक्शा पास करने का अधिकार मिलने के बाद जिले में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है।