जनपद हापुड़ के पिलखुवा में एनएचएआई द्वारा रात 12 बजे से एक गाड़ी एक फास्टैग गाइडलाइन को लागू कर दिया गया। इसके अलावा जिस फास्टैग की केवाईसी नहीं हुई है, वह भी बंद हो जाएंगे। फास्टैग में रुपये होने के बावजूद भी चालक को दो गुना शुल्क जमा करना पड़ेगा।
इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही को संभव बनाने के लिए एनएचएआई ने ‘एक वाहन, एक फास्टैग’ पहल लागू की है। एनएचएआई ने वाहन चालकों एवं मालिकों पर शिकंजा कसने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके अंतर्गत गाड़ी के पंजीकरण नंबर से बना फास्टैंग ही एक्टिव रहेगा, बाकी रात 12 बजे से बंद हो जाएंगे। दरअसल, कॉफी वाहन चालकों एवं स्वामियों ने गाड़ी की चेसिस नम्बर आदि से फास्टैंग बनवा रखे है। लेकिन अब जिस गाड़ी नंबर पर फास्टैग बना होगा, टोल प्लाजा से वहीं वाहन गुजर पाएगा।
कई बार दूसरे वाहन के फास्टैग से अन्य वाहन को चालक टोल प्लाजा से निकालते है। जिसके कारण कई बार चालकों और कर्मियों के बीच झगड़ा भी हो जाता है। इससे टोल संचालन करने वाले कंपनी के साथ सरकार को भी राजस्व का नुकसान होता है।
छिजारसी टोल प्लाजा के प्रबंधक बेनी सिंह राघव ने बताया कि एनएचएआई की नई गाइड लाइन को जारी करने के लिए टोल प्लाजा के सभी सिस्टम एवं कंप्यूटरों को अपडेट कर दिया गया है। बुधवार रात 12 बजे से सभी सिस्टम अपने आप काम करना शुरू कर देंगे। प्रत्येक लाइन पर अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित कर दी गई है। जिससे चालक झगड़ा नहीं करें, और समझाया जा सकें।
एनएचएआई परियोजना निदेशक अरविंद्र कुमार- ने बताया की बुधवार रात 12 बजे से फास्टैग एवं एक एक गाड़ी की गाइडलाइन लागू हो गई है। बिना केवाईसी कराए जाने वाले फास्टैग बंद हो जाएंगे। गाड़ी नंबर से बने फास्टैग ही एक्टिव रहेंगे, बाकी अन्य प्रकार से बने सभी बंद हो जाएंगे।