हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम की अदालत ने हत्या के मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अपर शासकीय अधिवक्ता मुकेश त्यागी ने बताया कि 31 जुलाई 2016 को बंदायू के कचहरी रोड गांधी नगर इलाके में किराए के मकान में रहने वाले राकेश पुत्र जसवंत की मारपीट कर हत्या कर दी गई थी।
राकेश बुलंदशहर के गुलावठी का रहने वाला है। वह बंदायू में एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। जिसके बाद मृतक के पिता ने बंदायू कोतवाली में आरोपी शंकर लाल निवासी बनैया कस्बा, बरेली पर अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर खिड़की से बाहर फेंककर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।
आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ अवैध संबध के शक में हत्या को अंजाम दिया था। तभी से ये मामला अदालत में चल रहा था। लेकिन वादी ने हाइकोर्ट से गुहार लगाकर मामला हापुड़ में 2 अप्रैल 2019 ट्रांसफर करा लिया।
तभी से ये मामला हापुड़ में अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश त्वरित न्यायालय प्रथम की अदालत में चल रहा था। मंगलवार को न्यायधीश राखी चौहान ने मामले में फैसला सुनाया। जिसमें आरोपी शंकर लाल को दोषी करार दिया। 23 सितंबर को 2022 को दोषी माना। उसे कस्टडी में ले लेकर जेल भेज दिया।
जबकि मंगलवार को उसे सजा सुनाई गई। अदालत ने उसे आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।