जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में डीबीटी से जुड़े सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को अपना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराना होगा, अन्यथा आने वाले दिनों में उन्हें मिलने वाली सब्सिडी से वंचित रहना पड़ सकता है। इसको लेकर भारत सरकार के तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आवश्यक निर्देश जारी किया है। आदेश मिलने के बाद गैस एजेंसी संचालकों ने भी उपभोक्ताओं से संपर्क कर बायोमेट्रिक कराने के अपील की है।
गंगा गैस एजेंसी संचालक रामगोपाल सिंह ने बताया कि कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व सामान्य एलपीजी उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए उपभोक्ताओं को संबंधित वितरक के पास जाकर ई-केवाईसी कराना होगा, अन्यथा आने वाले दिनों में उन्हें मिलने वाली सब्सिडी से वंचित रहना पड़ सकता है। प्रमाणीकरण के लिए उपभोक्ता को अपना आधार कार्ड, गैस कार्ड व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। यहां पर कई कंपनियों की एजेंसी संचालित है। इसमें भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडेन गैस की एजेंसी शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि बायोमैट्रिक प्रणाली से एलपीजी की कालाबाजारी और सब्सिडी के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। प्रमाणीकरण के लिए उपभोक्ता को अपना आधार कार्ड, गैस कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लाना अनिवार्य है। वर्तमान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को एक घरेलू गैस सिलिंडर की खरीदारी पर 372 रुपये की सब्सिडी बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाती है।