जनपद हापुड़ के पिलखुवा थाना क्षेत्र के गांव सिखेड़ा में करीब पांच वर्ष पहले एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी कर बुधवार को फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों पर 62 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
द्वारिका सेक्टर 24 गांव टूलखास दिल्ली कपिल कुमार पुत्र जगदीश कुमार ने पिलखुवा कोतवाली में तहरीर दी, जिसमें उसने कहा कि मेरे भाई अशोक कुमार निवासी द्वारिका सेक्टर आठ शाहबाद मोह मदपुर दिल्ली की करीब सात वर्ष पहले सोनिया निवासी पुत्री सुरेश निवासी द्वारिका सेक्टर आठ शाहबाद मोह मदपुर दिल्ली के साथ हुई थी। शादी के बाद सोनिया ने एक पुत्री को भी जन्म दिया।
करीब तीन माह पहले सोनिया का प्रेमी गगन उर्फ गोलू पुत्र सुंदर गांव सिखेड़ा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ उसे अपने साथ भगा लाया था। सोनिया को खोजता हुआ उनका भाई अशोक कुमार 6 अक्तूबर 2019 को गांव सिखेड़ा पहुंचा। जहां पर सोनिया ने गगन के साथ मिलकर उसके भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने सोनिया व गगन के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में मजबूत पैरवी की गई है।
दिनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम कोर्ट ने फैसला सुनाया न्यायाधीश ने आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों पर 62 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।