हापुड़। पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए एक हत्यारोपी को आजीवन कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय द्वारा एक हत्यारोपी को दंडित कराया गया है।
अभियोजन विभाग से शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार चौहान ने बताया कि वर्ष 2023 को आरोपी आशु उर्फ शहजाद पुत्र राजू निवासी फ्रीगंज रोड़ निराश्र समिति रेलवे पार्क थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ हालपता नामो निकाऊ थाना रंगपुरा जनपद सीनीतपुर असम द्वारा मुकदमा वादी की पुत्री की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी।
जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर मुकदमा दर्ज किया गया था तथा दिनांक 2023 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। शुक्रवार को आरोपी को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय हापुड़ द्वारा आजीवन कारावास व 5,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन विभाग से विजय कुमार चौहान शासकीय अधिवक्ता, विवेचक तत्कालीन थानाध्यक्ष आशीष कुमार एवं पैरोकार महिला कांस्टेबल 338 कुसुम व कोर्ट मोहर्रिर उप निरीक्षक महीपाल का विशेष योगदान रहा।