जनपद हापुड़ में गलत तरीके से वाहन चलाने कारण जुर्माने की कार्यवाही में न्यायालय के चक्कर लगा रहे हापुड़ के 21 हजार वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। अब इन वाहन चालकों को कोर्ट में लंबित जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करनी पड़ेगा। परिवहन विभाग की ओर से 2017 से 2021 तक किए गए 15 करोड़ के चालान को माफ करने का आदेश दिया है।
शासन का आदेश मिलने के बाद चालान निरस्त करने का कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। परिवहन विभाग हापुड़ के न्यायालय में वाहन चालान के जुर्माने के सभी वाद को समाप्त करने की पैरवी शुरू करेगा। इसके साथ ही विभाग 31 दिसंबर 2022 तक के सभी चालान को वेबसाइट से भी हटा देगा।
31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2022 तक हापुड़ के करीब 21000 हजार वाहनों के चालान किए गए हैं, जिनकी जुर्माना राशि विभाग में जमा नहीं हुई। ऐसे में यह सभी मामले न्यायालय में सुनवाई के लिए भेज दिए गए हैं।
इस समयावधि में हजारों वाद लोक अदालत सहित अन्य न्यायालय में जुर्माने की कार्यवाही पर समाप्त भी हुए। मगर, अब भी करीब उक्त वाहन चालान के मामले लंबित हैं और वाहन स्वामियों के लिए परेशानी का सबब बने हैं। परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि सभी चालान, जिनके वाद न्यायालय में लंबित हैं। उनके समाप्त होने के बाद सूची के अनुसार ई-पोर्टल से चालान हटा दिए जाएं।
कुल मिलाकर इस आदेश से 21 हजार वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। परिवहन विभाग की ओर से 2017 से 2021 तक किए गए 15 करोड़ के चालान को माफ करने के आदेश के बाद विभाग को करीब 15 करोड़ रुपये की चपत लगेगी। जानकारी करने के लिए ऐसे वाहन स्वामी अब संभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने लगे हैं इनमें हेल्मेट से लेकर सीट बेल्ट और नियमों का पालन न करने वाले शामिल हैं।
एआरटीओ प्रवर्तन आशुतोष उपाध्याय- ने बताया की शासन का आदेश मिल गया है, इस समयावधि के चालानों को पोर्टल से हटाने का कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। वाहन स्वामियों को कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। ई-पोर्टल से इन्हें हटाया जाएगा।