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31 मार्च की डेडलाइन निकलने से पहले करें निवेश, आयकर रिटर्न में मिलेगी छूट

31 मार्च की डेडलाइन निकलने से पहले करें निवेश, आयकर रिटर्न में मिलेगी छूट

Halchal India News by Halchal India News
March 30, 2024
in हापुड़ न्यूज़
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हापुड़ में वित्त वर्ष 2023-24 समाप्त होने में कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है। टैक्स सेविंग के लिहाज से ये समय काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आयकर में छूट पाना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले निवेश कर सकते हैं। करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयकर छूट का लाभ मिलेगा। इसके लिए निवेश का ब्योरा अपनी आयकर रिटर्न भरते समय टैक्स विभाग को देना होगा।

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आयकर में छूट पाने के लिए करदाताओं को रिटर्न भरते समय बच्चों की ट्यूशन फीस, लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, होम लोन और हैल्थ इंश्योरेंस में जमा की गई रकम की रसीद की कॉपी जमा करनी होगी। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 डी के तहत अपनी पत्नी और बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए 25 हजार रुपये तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं।

वहीं अगर माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं तो उसमें भी 50 हजार रुपये का अतिरिक्त रकम बचा सकते हैं। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड में निवेश करके टैक्स में छूट का लाभ लिया जा सकता है। जिला टैक्स एसोसिएशन के सलाहकार समिति के सदस्य विशाल अग्रवाल ने बताया कि 31 मार्च तक पुरानी टैक्स व्यवस्था में भी 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये का निवेश कर इनकम टैक्स में छूट मिलेगी।

Tags: hapur newsInvest before the deadline of 31st MarchWill get exemption in income tax return
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