हापुड़। पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अंतर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में एसपी हापुड़ कुंवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देशन में दहेज हत्या के मामले में आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। साथ ही 50 हज़ार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
शासकीय अधिवक्ता विनीत त्यागी ने बताया कि वर्ष 2023 में ललित पुत्र मदनपाल उर्फ बबलू निवासी गांव आलमगीरपुर उर्फ बलवापुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ द्वारा अपनी पत्नी राजेश्वरी देवी से अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था।
इसके संबंध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पुलिस द्वारा मुकदमा भी दर्ज किया गया था और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। गुरुवार को न्यायालय ने विचारण के बाद अपना फैसला सुनाया।
एडीजे एससी-एसटी स्पेशल ने मामले में उपलब्ध साक्ष्य की गहन समीक्षा के बाद दहेज हत्या के मामले में दोषी ललित पुत्र मदनपाल उर्फ बबलू निवासी गांव आलमगीरपुर उर्फ बलवापुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ को आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।