हापुड़। पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देशन में पुलिस द्वारा चोरी की मोटर साइकिल बरामद होने के मामले में एक दोषी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2003 में आरोपी मनोज उर्फ गोला से चोरी का मोटर साइकिल बरामद होने के सम्बन्ध में आरोपी के खिलाफ थाना सिम्भावली पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
इसी क्रम में शुक्रवार को न्यायालय द्वारा साक्ष्यों और गवाहो के आधार पर मनोज उर्फ गोला पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम लुहारी थाना बहादुरगढ जनपद हापुड़ को दोषी मानते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि 1 वर्ष 3 माह 14 दिवस व 2 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।